बेगुसराय, जनवरी 28 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। न्यायालय प्रधान न्यायाधीश ने गोली मारकर जख्मी करने के आरोपित की सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद दोषी पाये जाने पर 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड भी। दंड नहीं देने पर छह माह का अलग से जेल। एसपी मनीष ने बताया कि दोषी करार दिया गया आरोपित बछवाड़ा थाना के सलेमपुर गांव निवासी अरुण ईश्वर का पुत्र शिवम कुमार सिंह उर्फ शिवम कुमार ईश्वर का नाम शामिल है। वर्ष 2023 में इस पर एक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी करने का आरोप है। इस कांड का अनुसंधानकर्ता दारोगा जागृति कुमारी थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.