नई दिल्ली, जनवरी 19 -- नई दिल्ली, का. सं.। कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2018 में लूट और जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमेध कुमार सेठी की अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही आरोपी ने खुद चाकू का इस्तेमाल न किया हो, लेकिन वारदात को अंजाम देने में उसकी साझा मंशा पूरी तरह साबित होती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 20 जून 2018 को दोषी सोने लाल ने प्रवासी मजदूर मोहम्मद अफरोज को आनंद विहार इलाके से जबरन एक ऑटो रिक्शा में बैठाया और जीटीबी एन्क्लेव के एक सुनसान स्थान पर ले गया। वहां उससे नकदी, मोबाइल फोन और अन्य सामान लूट लिया। विरोध करने पर अफरोज के पेट और गर्दन पर वार किए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।
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