गया, फरवरी 11 -- हत्या के प्रयास के एक मामले में अदालत ने बुधवार को दो दोषी अजीत कुमार व पुरुषोत्तम कुमार को पांच-पांच साल की सजा दी गई। अजीत को 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। पुरुषोत्तम कुमार को 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा व ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 16 मनोरंजनी शाह की अदालत ने दो दोषी अजीत कुमार व पुरुषोत्तम कुमार को यह सजा सुनाई। बताया गया कि बिथो शरीफ निवासी अवधेश कुमार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि 23 नवंबर 2022 को जब वह अपने मकान के निर्माण के लिए गिट्टी गिरा रहे थे उस समय यह दोनों दोषी अभियुक्त आए और गोली चला दी जो संतोष को लगी जिससे उसका जबडा फट गया तथा ईट से भी मारपीट किया जिसे उनके सर फट गया। जमीन विवाद के कारण घटी इस मामले में अ...