रांची, मार्च 20 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने गंभीर मारपीट और हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में दो आरोपियों बालकिशोर साहू और विकास साहू उर्फ पवन कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला कांके थाना कांड संख्या 279/2025 से संबंधित है। आरोप है कि दोनों के अलावा अन्य लोगों ने एकजुट होकर धमेंद्र साहू पर लाठी, डंडा, पत्थर और लोहे की रॉड से हमला किया। हमले में घायल को गंभीर चोटें आईं, जिसमें नाक की हड्डी में फ्रैक्चर सहित शरीर के कई हिस्सों पर चोट दर्ज की गई।

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