मऊ, मई 21 -- मऊ, संवाददाता। 11 वर्ष पूर्व मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दीप नारायण तिवारी ने दोषी अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया। मामला 12 दिसंबर 2014 की है । इस मामले की प्राथमिकी थाना मधुबन थाने में दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी में वादी ने आरोप लगाया गया था कि आरोपी बांस लगाकर रात्रि में उसके घर में चढ़ गया था और उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी व दुराचार किया था। साथ ही साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया था। मामले में कुल 12 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराकर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार पाण्डेय ने अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित कराया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास...