छपरा, अप्रैल 2 -- छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंद्रह) वसीम अकरम खान की अदालत ने अवतार नगर थाना कांड से जुड़े हत्या के प्रयास मामले में चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने प्राण राय टोला निवासी लालबाबू राय, प्रदुमन राय, जवाहर राय और सर्व राय को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।इस मामले के एक अन्य अभियुक्त ऋषि देव राय की सुनवाई के दौरान ही पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनबोध प्रसाद सिंह एवं उनके सहयोगी अधिवक्ता शुशांत शेखर ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इस दौरान च...