नई दिल्ली, जून 9 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। तीस हजारी अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार 20 वर्षीय युवक को जमानत दे दी है। अदालत ने माना कि आरोपी की अब पुलिस जांच के लिए आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने कहा कि पुलिस की तरफ से प्रस्तुत सीसीटीवी फुटेज प्रथम दृष्टया प्राथमिकी में बताए गए घटनाक्रम का समर्थन नहीं करता। आरोपी कृष अरोड़ा को रंजीत नगर थाने ने गंभीर चोट पहुंचाने और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह मामला 25 और 26 मई की रात का है। अदालत ने कहा कि ऐसी कोई सीसीटीवी रिकार्डिंग नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि शिकायतकर्ता को दूर तक घसीटा गया। अदालत ने पाया कि आरोपी 25 मई से न्यायिक हिरासत में है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत ने 30 हजार रुपये के निजी मुचलक...
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