आगरा, अगस्त 31 -- हत्या के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने सतीश, सुरेश, राजबहादुर और सतेन्द्र को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता भूपेन्द्र सिंह ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और गवाहों की गवाही से अभियोजन का आरोप सिद्ध नहीं होता। वादी अवनीश कुमार ने बरहन थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि 5 जून 2016 को दूध लेकर लौटते समय आरोपियों ने उसके भाई अजय कुमार पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था।

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