मऊ, जनवरी 31 -- मऊ, संवाददाता। थाना कोतवाली क्षेत्र के भीटी अम्बेडकर नगर अंतर्गत हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दिया। अनिच्छित हत्या के प्रयास का कोतवाली थाना क्षेत्र के भीटी अम्बेडकर नगर का मामला 21 दिसम्बर 2025 का है। दर्ज प्राथमिकी में वादी मुकदमा अनीशा ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उनका भाई सुजीत कुमार स्टेडियम से घर आ रहा था। सायं लगभग साढ़े छह बजे आरोपी शिवांश यादव गायघाट पुल के नीचे घात लगाकर चाकू से प्रहार कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद सुजीत को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहां गंभीर हालत में वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

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