सहारनपुर, फरवरी 4 -- हत्या के प्रयास के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर अर्थदंड़ भी लगाया गया है। मामले में वादी कोमल ने थाना नानौता में दर्ज कराए मामले में आरोप लगाया था कि दोषी रामू मोहल्ले में रोजाना शराब पीकर लोगों से अभद्र व्यवहार करता है। 15 अक्टूबर 2020 को शाम करीब सात बजे रामू घर के बाहर खड़ा होकर गाली गलौज करने लगा। साथ ही उन्हें जातिसूचक शब्द भी कहे। इस पर उसके पति ने इसका विरोध किया था। आरोप लगाया कि रात दस बजे के करीब उसने धारदार हथियार लेकर हमला कर दिया। जान से मारने की नीयत से उसके पति पर वार कर दिए। इससे उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर मचाने के आस-पास के लोग इकठ्ठे हो गए। दोषी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने जांच के बाद अदा...
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