हापुड़, जनवरी 8 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /त्वरित न्यायालय द्वितीय वीरेश चन्द्रा ने हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दस्तोई निवासी शैलेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 24 नवंबर 2016 को वह अपनी पत्नी मुकेश देवी, छोटे भाई पुष्पेंद्र व 10-12 मजदूरों को लेकर अरहर की फसल अपने खेतों से कटरा रहा था। अरहर की फसल कटवाने के दौरान शाम को करीब चार बजे उसके गांव के परशुराम, डालचंद, अमित, अनुज, सुमन व सुमित के भाई ने अरहर की फसल काटने को लेकर गाली गलौच कर मजदूरों को भगा दिया। पीड़ित ने गाली गलौच का विरोध किया तो आरोपियों ने जान से मारने की नियत से हाथ में ...
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