बाराबंकी, फरवरी 11 -- बारांबकी। न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने हत्या के प्रयास की घटना से संबंधित अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास व दस हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना फतेहपुर पर तीन साल पहले संदीप कुमार निवासी मोहम्मदी पुर ने अपनी पत्नी को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी व प्राणघातक हमला करने के सम्बन्ध में सूचना दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। न्यायालय जिला सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त दुर्गेश कुमार निवासी अंगरासी थाना तलमाऊ मोरिया जनपद सीतापुर, हाल पता ग्राम मेरिया थाना मोहम्मदपुर खाला को द...