रांची, मार्च 20 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने 13 साल पुराने हत्या, हत्या के प्रयास और मारपीट से जुड़े बहुचर्चित मामले में आरोपी मुश्ताक खान उर्फ तुसुवा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला नामकुम थाना कांड संख्या 179/2013 से जुड़ा था। आरोप था कि 8 जुलाई 2013 को मौलाना आजाद कॉलोनी के पास आरोपी व उसके साथियों ने हमला कर सफाकत की हत्या कर दी थी। जबकि, अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दो गवाहों सूचक फैयाज खान और घायल इरशाद राजा उर्फ लाडली खान को पेश किया। लेकिन, दोनों ही गवाह अदालत में अपने पूर्व बयान से मुकर गया। इसके अलावा, मामले के महत्वपूर्ण गवाह डॉक्टर और अनुसंधान पदाधिकारी (को भी पेश नहीं किया गया। न ही चोट से संबंधित दस्तावेज (इंजरी रिपोर्ट) को स...
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