आजमगढ़, अप्रैल 8 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 37 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी किरन निवासी बाग लखरांव थाना सिधारी के पति पंकज को 21 मार्च 2024 को गांव का ही गुड्डू भारती एक मामले में पंचायत के लिए बुलाकर ले गया। दिन में करीब 11 बजे किसी ने किरन को बताया कि वे लोग पंकज को मार रहे हैं। जब किरन भागकर वहां पहुंची तो देखा कि गुड्डू और निखिल भारती पुत्र जंग बहादुर, वंश बहादुर, जंग बहादुर पुत्र अलगू, गुलाबी पत्नी जंग बहादुर तथा एक नाबालिग पंकज को लाठी-डंडे तथा कुल्हाड़ी से मार रहे थे। किरन के शोर मचाने पर हमलावर भाग गए। गंभीर रूप से ...
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