सिद्धार्थ, अप्रैल 8 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने हत्या के दोषी दंपति व बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों परRs.35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तौलन पुत्र बरसाती, किसलावती पत्नी बरसाती व बरसाती पुत्र लखन निवासी गोनहा थाना जोगिया उदयपुर के खिलाफ 2023 में धारा 302, 307, 323, 325, 504, 506 के तहत केस दर्ज हुआ था। इस मामले में गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर आरोप सही पाए जाने पर अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तीनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश सिंह ने की।
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