हत्या के दोषी को 10 वर्ष की सजा
चतरा, सितम्बर 25 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला जज शंभू लाल साव ने हत्या के एक अभियुक्त मीना देवी पति भुनेश्वर यादव को 10 वर्ष की सजा और 10 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। मीना देवी इटखोरी प्राखंड क्षेत्र के हलमता गांव की रहने वाली है। इस केस के प्रभारी लोक अभिजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामलात इटखोरी थाना कांड संख्या 54/2014 का है। घटना 27 अगस्त 2014 को घटित हुई थी। इस केस में सभी गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा दिलाया गया है। सूचक दिना देवी ने थाना में अपने बयान में लिखी है की घटना के दिन सूचक के पुश्तैनी जमीन पर भुनेश्वर यादव, मनोज यादव ,किट्टू यादव और मीना देवी जबरदस्ती दावा खोद रहे थे। इसी बीच मारपीट के दौरान मीना देवी ने अपने पीछे छुपाए चाकू से रामप्रवे...
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