आगरा, मार्च 31 -- गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के नगला चिना गांव में वर्ष 2022 हुई हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के मुताबिक 12 मई 2022 को सुभाषचंद्र पुत्र कालीचरन निवासी नगला चिना गंजडुंडवारा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि 11 मई की रात को उसके पिता कालीचरन खेत पर सो रहे थे, तभी अज्ञात आरोपियों ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसके पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। डॉग स्क्वाड टीम ने साक्ष्य संकलित किए। इस दौरान प्रकाश में मृतक के पुत्र सुरेश का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कडाई से पूछताछ की तो उसने बंटवारे के विवाद को लेकर हत्या करना स्वीकार किया। आला कत्ल भी पुलिस ने बराम...
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