शाहजहांपुर, दिसम्बर 13 -- शाहजहांपुर। रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र के सरायकाइयां में हुए हत्या के चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी गोपी पुत्र रामकिशन, निवासी मोहल्ला गाड़ीपुरा, को उम्रकैद और एक लाख दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 6 लवी यादव की अदालत ने प्रकरण में प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और गवाहियों को सुनने के बाद आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) भावशील शुक्ला ने प्रभावी पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष स्पष्ट किया कि आरोपी ने जानबूझकर हत्या की। मामला 30 मार्च 2022 की रात का है। मृतक जीत की मां ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनका बेटा रात करीब नौ बजे खाना खाकर घर से बाहर निकला था। उसी दौरान मोहल्ला गाड़ीपुरा निवासी गोपी उसे बुलाकर ले गया और गाली-गलौज करने लगा। शोर स...
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