हत्या के दोषी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा
बक्सर, मई 27 -- पेज तीन के लिए --- फैसला बकाया रुपये देने के बहाने बुलाकर कर दी गई थी युवक की हत्या हत्या व साक्ष्य छुपाने की पुष्टि करते हुए आरोप पत्र समर्पित किया था बक्सर, विधि संवाददाता। अपहरण एवं हत्या के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मामले का विवरण साथ ही पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र का है। अपर लोक अभियोजक ददन सिंह ने बताया कि सूचक भृगुनाथ पाठक ने दो साल पहले ब्रह्मपुर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके मुताबिक उनका छोटा भाई रविरंजन पाठक 11 जनवरी 2024 को अपने बकाया रुपये लेने के लिए कृष्णाब्रह्म थाना के नोनियापुरा निवासी मनू कानू के घर गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद उसकी बाइक कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र से बरामद हुई थी। अनु...
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