मऊ, मार्च 17 -- मऊ, संवाददाता। आठ वर्ष पूर्व कोपागंज थाना क्षेत्र के बासा कुर्थीजाफरपुर में रस्सी से गला दबाकर हुई हत्या के मामले में एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाकर शमीम रिजवी ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया। साथ ही सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड नहीं अदा करने पर 30 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के बासा कुर्थीजाफरपुर में 12 जून 2018 है। मामले में प्राथमिकी बासा कुर्थीजाफर निवासी इरशाद अहमद ने थाना कोपागंज में दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि विगत 12 जून 2018 को प्रात: 10 बजे उसके लड़के ओबैदुल्लाह को इसी गांव के निवासी दोषी अजीत उर्फ हिसामुद्दीन अपने साथ ले गया था। उनका लड़का शाम तक वापस घर नहीं लौटा...
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