हत्या के दोषियों को17 वर्ष बाद आजीवन कारावास
सहारनपुर, मई 31 -- देवबंद, संवाददाता। बड़गांव थाना क्षेत्र के बहेड़ा गांव में 17 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड न अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा दी। शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि बहेड़ा गांव निवासी देशराज 19 दिसंबर 2009 को अपने पुत्र संजीव के साथ बाइक द्वारा बडगांव से गांव वापस लौट रहे थे। रास्ते में आरोपी देवेंद्र ने अपने साथियों के साथ पुरानी रंजिश के चलते उनकी बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया था। यह भी पढ़ें- हत्या के दोषियों को17 वर्ष बाद आजीवन कारावास आरोपी ने पिता-पुत्र पर तमंचों से जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाई थी। जिसमें गोलियां लगने से देशराज की मौके पर ही मौत हो गई ...
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