सोनभद्र, फरवरी 26 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20-20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। कोर्ट ने तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। मामला करीब साढ़े 4 वर्ष पूर्व हुए राम आसरे मौर्य हत्याकांड का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक संतोष मौर्य उर्फ भोला पुत्र स्वर्गीय राम आसरे मौर्य निवासी मगरदहा, थाना करमा, जिला सोनभद्र ने थानाध्यक्ष करमा को तहरीर दी। तहरीर में अवगत कराया था कि उसके गांव के राजेंद्र मौर्य व बिसहार गांव निवासी निहाल से जमीन पर पाइप बिछाने को लेकर विवाद चल रहा था। 29 नवंबर 202...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.