आजमगढ़, मार्च 25 -- आजमगढ़, संवाददाता। शहर के नेहरू हाल के पास चौबीस साल पहले दिनदहाड़े हुई हत्या के मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा मोहम्मद राफे, निवासी बैरीडीह थाना देवगांव, अपने पिता सोहराब के साथ मुकदमे की पैरवी के लिए कलेक्ट्री कचहरी आते थे और नेहरू हाल के पास स्थित नीलकंठ होटल में रुकते थे। 19 नवंबर 2002 को सोहराब को इलाहाबाद जाना था। उनके साथ वादी राफे, उसके चाचा एजाज अहमद और इश्तियाक भी अलसुबह होटल पहुंचे। सुबह साढ़े छह बजे जब सभी लोग होटल से बाहर निकले, तभी राफे के गांव के इम्तियाज, अलीशेर और नदीम मौके पर आए।...