मुजफ्फर नगर, मई 1 -- मुजफ्फरनगर खतौली शुगर मिल के श्रमिक श्रीपाल सैनी हत्याकांड में तीन आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 3 रवि कुमार दिवाकर ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वहीं, हत्याकांड की विवेचना, जांच एवं गवाहों को लेकर बरती गई लापरवाही पर तत्कालीन रतनपुरी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर वीरेंद्र कसाना, सीओ बुढ़ाना हरिराम यादव, तत्कालीन लोक अभियोजक फौजदारी के विरुद्ध अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजा है।गांव रायपुर नंगली निवासी प्रदीप सैनी ने रतनपुरी थाने ने 23 दिसंबर 2017 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि वह और उसके पिता श्रीपाल सैनी खतौली शुगर मिल में श्रमिक हैं। मिल से ड्यूटी करने के बाद वह व उसके पिता श्रीपाल घर लौट रहे थे। वह घर का सामान लेने के लिए खतौली में रुक गया, जबकि उसके पिता साइकिल से घर चले...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.