सिमडेगा, मार्च 23 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एडीजे नरंजन कुमार सिंह की अदालत ने डायन बिसाही का आरोप लगाकर हत्या करने के तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और 31 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। बताया गया कि वर्ष 2022 में जलडेगा थाना में कांड संख्या 40/22 के तहत गाब्रियल कंडुलना, अविराम टोपनो और जेम्स टोपनो पर 24 अक्तूबर 2022 की रात डायन बिसाही के आरोप में जीरामनी कंडुलना नामक एक महिला की हत्या करने का आरोप लगा था। घटना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की गवाही और अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियो को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक निशि कच्छप ने दलीलें पेश की।क्य...