कौशाम्बी, मार्च 31 -- हत्या के एक मामले में अदालत ने मंगलवार को तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 23 साल बाद फैसला आने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। पश्चिमशरीरा थाना क्षेत्र के हिनौता गांव के समीप फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के किशनपुर निवासी पंकज द्विवेदी की 14 फरवरी वर्ष 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शव सड़क किनारे पड़ा था। जानकारी होने पर मृतक के भाई नीरज द्विवेदी ने गांव के ही नर्मदा प्रसाद पुत्र बद्री प्रसाद, रज्जू उर्फ प्रमोद पुत्र राधा कृष्ण द्विवेदी व प्रभात उर्फ गुडडू पुत्र हरिश्चंद्र द्विवेदी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। अदालत ने इस मामले में मंगलवार को फैस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.