गोरखपुर, अगस्त 29 -- गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश राजेश पति त्रिपाठी ने बांसगांव थाना क्षेत्र के अडरौली पोस्ट कानापार निवासी अभियुक्त रविशंकर यादव को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छः माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामप्रकाश सिंह और धर्मेंद्र कुमार मिश्र का कहना था कि वादिनी संध्या चौहान बांसगांव थाना क्षेत्र के अडरौली की निवासिनी है। घटना 25 जून 2022 को दिन के करीब 12 बजे की है। एक दिन पूर्व हुए विवाद को लेकर अभियुक्त रविशंकर यादव अपने सहयोगियों के साथ वादिनी के घर के दरवाजे पर आए और वाद विवाद करने लगे। उसी बीच अभियुक्त रविशंकर यादव ने धारदार हथियार कटार से वादिनी के भाई प्रभुनाथ के पेट में घोंप द...
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