सोनभद्र, मार्च 28 -- सोनभद्र, संवाददाता। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर छह दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। इनके ऊपर 11-11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को तीन-तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। मामला साढ़े 10 वर्ष पूर्व घोरावल के बेलखुरी में हुए हत्याकांड का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक गोविंद कुमार पुत्र लालमनी निवासी बेलखुरी थाना घोरावल, जिला सोनभद्र ने 6 जून 2015 को तहरीर दी। तहरीर में आरोप लगाया था कि आज सुबह 8 बजे जमीन कब्जा करने के विवाद को लेकर उसके पड़ोसी गरीब, रामअवतार, मोहनलाल, रामलाल, मन्नीलाल शर्मा व नंदलाल उसे लाठी-डंडे से मारने पीटने लगे। शोरगुल सुनकर उसे बचाने आए पिता लालमनी...