खगडि़या, मार्च 18 -- खगड़िया । विधि संवाददाता महज अमरूद के पेड़ को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति को पीट-पीटकर हत्या कर देने के जुर्म में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय खगड़िया शैलेंद्र कुमार (टू) ने सोमवार को चार दोषसिद्ध को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अपर लोक अभियोजक मुख्तार अब्बासी ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि गोगरी (पौरा) थाना क्षेत्र के निषाद टोला निवासी स्वर्गीय मंगल सिंह के पुत्र को पुत्र पिंटू कुमार को गांव के ही स्वर्गीय कमलेश्वरी सिंह के पुत्र जयप्रकाश सिंह, जयप्रकाश सिंह की पत्नी भगवती देवी, उसके पुत्र सुबोध सिंह, अंकित कुमार व सुबोध सिंह की पत्नी मीरा देवी ने मिलकर लाठी-डंडा से पीट-पीटकर लहूलुहान कर हत्या कर दी। गत 11 मार्च को न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया। वहीं अंकित कुमार फिरार रहने से मामला सेपरेट...
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