आगरा, सितम्बर 2 -- दहेज उत्पीड़न, हत्या एवं साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में गवाही से मुकरना वादी को भारी पड़ गया। अपर जिला जज लोकेश कुमार ने मृतका के पिता के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही साक्ष्य के अभाव में आरोपित सास सूरजमुखी निवासी ग्राम बिसारना डौकी को बरी कर दिया। वादी चंद्रभान ने थाना डौकी में मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि उसकी पुत्री शशि की शादी घटना से नौ वर्ष पूर्व आरोपिता के पुत्र के साथ हुई थी। दामाद द्वारा ईको कार लेने के कारण उसकी किस्त जमा करने के लिए वादी की पुत्री से उसके ससुरालीजनों ने 50 हजार रुपये मायके से लाने के लिए दबाव डाला। मांग पूरी नहीं करने पर 11 नवंबर 2019 की शाम आरोपित ससुरालीजनों ने वादी की पुत्री को करंट लगा उसकी हत्या कर साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से उसका दाह संस्कार कर दिया। उक्त मामले में सास क...