लखनऊ, जून 30 -- लखनऊ। विधि संवाददाता रंजिश के चलते वृद्धा की लाठी डंडों से पीट-पीट कर हत्या करने में पिता और पुत्र को उम्रकैद की सजा हुई है। गोसाईंगंज थाने के रसूलपुर टिकनियामऊ निवासी सुधारी एवं उसके पुत्र श्यामू को आयुर्वेद घोटाला प्रकरण के विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने सजा सुनाई। कोर्ट ने 56 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि मृतका गुलाबा घर परिवार की एक जिम्मेदार महिला थी। लिहाजा दोषियों पर लगाए गए अर्थदंड की 50% धनराशि मृतका के परिजनों को दी जाएगी। अभियोजन की ओर से एडीजीसी विकास सिंह ने अदालत को बताया कि इस हत्याकांड की रिपोर्ट गुलाबा के बेटे राम प्रकाश ने 28 फरवरी 2020 को थाना गोसाईंगंज में सुधारी व उसके बेटे श्यामू के खिलाफ दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 फरवरी की रात 9:00 बजे दोनों आरोपि...