मेरठ, मार्च 20 -- न्यायालय अपर जिला जज पवन कुमार शुक्ला ने करीब छह साल पुराने हत्या के आरोप में आरोपी तुषार त्यागी उर्फ गोलू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वादी अधिवक्ता अनिल कुमार बख्शी ने बताया कि संदीप पुत्र रामपाल निवासी ग्राम मवी थाना परीक्षितगढ़ ने 28 अक्तूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज करा थी। बताया कि वह सुबह दूध लेने जा रहा था। उसने देखा कि कमरे में पिता नहीं है। जब उसने अपने भाइयो से पूछा तो बताया कि आरोपी तुषार त्यागी उनके पिता को रात 12:30 बजे ले गया था। तब से वह घर नहीं आए। जब वादी मुकदमा अपने पिता को ढूंढने निकला तो उसके पिता मृत अवस्था में मिले। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। न्यायालय में अपने केस को साबित करते अधिवक्ता अनिल कुमार बख्शी एवं सरकारी वकील मोहित गुप्ता ने न्यायालय में कुल 10 गवाह पेश...
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