हत्या के आरोप में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सुनाई सजा
किशनगंज, अगस्त 25 -- किशनगंज। संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के एक गंभीर मामले में त्वरित न्याय करते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी रूईधासा निवासी मोहम्मद चांद और एक महिला पौआखाली थाना क्षेत्र निवासी बसंती हेम्ब्रम को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। पौआखाली थाना क्षेत्र निवासी सत्यवान मुर्मू की हत्या के आरोप में दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.
मामले की जानकारी यह पूरा मामला पौआखाली थाना कांड संख्या 31/2025 ...
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