गुमला, सितम्बर 2 -- गुमला। सिविल कोर्ट के एडीजे-5 संजय कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में लोहरदगा जिले के भंडरा निवासी संतोष सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला सिसई थाना क्षेत्र का है। घटना 5 सितंबर 2016 को सिसई प्रखंड के छरदा गांव के समीप हुई थी। आरोप के अनुसार संतोष सिंह ने मुकेश साहू के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गंभीर चोट लगने के कारण मुकेश साहू की मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक की पत्नी ने संतोष सिंह के खिलाफ सिसई थाना में हत्या का मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई...