गुमला, फरवरी 10 -- गुमला। सिविल कोर्ट पीडीजे ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने मां के हत्या के आरोपी चैनपुर थाना क्षेत्र निवासी सुबोध कुमार को मंगलवार को आजीवन करावास की सजा मुकर्रर की। साथ ही 10 हजार का जुर्माना राशि लगाई है। जुर्माना राशि आदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है। यह घटना चैनपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में घाटी थी। इसके बाद से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। कोर्ट में चले 48 महीने के मुकदमे में विभिन्न गवाहों और सबूते के आधार पर मंगलवार को पीडीजे की अदालत ने आरोपी सुबोध कुमार को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है।
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