बलिया, फरवरी 3 -- बलिया, संवाददाता। करीब 14 साल पहले हुई हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनायी। न्यायालय ने दोनों पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है। बैरिया थाना क्षेत्र के चांददियर (छोटका प्लाट) निवासी रमाशंकर यादव ने पुलिस को बताया कि पुरानी रंजिश में 21 अक्तूबर 2012 को मेरे भतीजा 11 वर्षीय बबलू पुत्र विद्याशंकर यादव की चाकू से हत्या कर दी गयी है। इसके बाद आरोपियों ने शव को गांव के ही मुन्ना यादव के खेत में अर्द्धनिर्मित मकान में छिपा दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर उसी गांव के विरेंद्र बिंद और उसके पुत्र रवि बिंद के खलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया...