हत्या के आरोपी ने जमानत मिलने पर निकाला विजय जुलूस, SC बोला- गिरफ्तार करके यहां पेश करो
नई दिल्ली, सितम्बर 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत मिलने के बाद जुलूस निकालने और गवाहों को धमकाने के आरोप पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने हरियाणा पुलिस को आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर 21 सितंबर को अपने सामने पेश करने का आदेश दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जमानत मिलने पर इस तरह जश्न मनाते हुए जुलूस निकालना सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी पाया कि अगस्त में आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद पुलिस उसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद विशाल ने जुलूस निकाला था और मामले के गवाहों को धमकाया भी था। यह भी पढ़ें- आसान बिजनेस और हुनरमंद लोग तैयार करना, BRICS से 5 चीजें चाहते हैं जिनपिंग मामले की सुनवाई ...
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