हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
सिमडेगा, मार्च 30 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एडीजे नरंजन सिंह की अदातल ने हत्या के एक आरोपी लच्छु बड़ाईक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में बानो थाना में कांड संख्या 46/94 के तहत मामला दर्ज है। वहीं अदालत ने आरोपी लच्छु बड़ाईक को 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। बताया गया कि बानो थाना क्षेत्र के जामटोली बाजार में 22 दिसंबर 1994 की शाम में मैनेजर साहू नामक व्यक्ति को लच्छू बड़ाइक और इसके चार अन्य साथियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर लच्छू बड़ाइक अपने साथियों के साथ मिलकर मैनेजर साहू को लाठी से पीट पीट कर मार डाला था। घटना के बाद पुलिस ने लच्छू बड़ाइक और इसके साथियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अदालत द्वारा लच्छू के दो अन्य साथियों को इस मामले में पहले सजा सुनाई जा चुकी है। सोमवार को इस मामल...
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