बलिया, अगस्त 19 -- बलिया, संवाददाता। छत पर सो रही किशोरी पर मिट्टी का तेल छिड़कर जलाने के आरोपी को कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। न्यायालय ने पर उस पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।सात नवम्बर 2020 को एक व्यक्ति ने दुबहड़ पुलिस को तहरीर दी। उसने बताया कि मेरी पुत्री रात में छत पर सो रही थी। इसी बीच आरोपी कृष्णा गुप्ता छत पर पहुंच गया तथा कहने लगा कि तुम्हारे पीछे पागलों की तरह लगा हूं और तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। आरोप लगाया है कि यह कहते हुए उसे मेरी पुत्री पर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दिया। किशोरी को अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। इस मामले में पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद धारा तरमीम करते हुए हत्या और पाक्सो एक्ट आदि धारा को शामिल कर लिया। प्रकरण की विवे...