नोएडा, अप्रैल 24 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने युवक की हत्या के मामले में आरोपी रियात उर्फ मोदीन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला थाना सेक्टर-20 क्षेत्र का है। वादी के मुताबिक 24 मार्च 2025 को उसका भाई रंजीत बिहार से अपने रिश्तेदार के घर आया था। उसी दिन शाम को आरोपी रोबेल रमजानी से उसका विवाद हुआ था। आरोप है कि अगले दिन रोबेल अपने भाइयों सद्दाम और मोदीन समेत अन्य के साथ पुराने बारातघर के सामने पार्किंग में पहुंचा और रंजीत के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। इसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। अदालत ने मामले की गंभीरता, साक्ष्यों और चश्मदीद गवाह के बयान को ध्यान में रखते आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया। यह भी पढ़ें- पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने वाले डंपर मालिक की जमानत याचिका खारिज
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति स...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.