नोएडा, मार्च 10 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला अदालत ने घर में घुसकर विधवा महिला की हत्या करने के मामले में नामजद सह-आरोपी रफीक मोहम्मद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना जारचा से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 नवंबर 2024 को थाने में राहिल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित के मुताबिक उसकी बेटी नरगिस और नातिन नाजिश घर में सो रही थी। इसी बीच पड़ोसी शाहरूख घर में घुस आया और नरगिस को बाल पकड़कर कमरे में ले गया और चाकू से हमला किया। उसने पेट, हाथ और गर्दन पर वार किए थे। शोर सुनकर परिजन बचाने पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया था। घायल नरगिस को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि एफआईआर में केवल मुख्य आरोपी शाहरुख का नाम था। रफीक मोहम्मद का कहीं उल...
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