हत्या के आरोपित को आजीवन सश्रम कारावास
बेगुसराय, अप्रैल 20 -- बेगूसराय। एडीजे द्वितीय कोर्ट में ब्रजेश कुमार सिंह ने सोमवार को हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपित को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, 15000 का अर्थदंड भी सुनाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल जेल की सजा अलग से भुगतनी होगी। एपीपी राम प्रकाश यादव ने बताया कि तेघड़ा थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर निवासी मधुसूदन यादव के पुत्र मिथिलेश यादव को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही, धारा 304बी में 11 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। इसमें सात गवाहों की गवाही कराई गई।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.