धनबाद, मार्च 11 -- राम रहीम की हत्या की सुपारी देने एवं षड्यंत्र रच कर फायरिंग करवाने के मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे। अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है। प्राथमिकी रामेश्वर तूरी की शिकायत पर 12 अक्तूबर 2022 को केंदुआडीह थाने में तत्कालीन विधायक ढुलू महतो, दिनेश रवानी, सुनील राय और विक्की डोम के विरुद्ध दर्ज की गई थी। आरोप था कि 12 अक्तूबर 2022 की दोपहर 12 बजे वह गड़ेरिया नदी से नहा कर आ रहा था। इसी बीच सरकारी स्कूल के समीप 10-12 लोग बैठे थे। सभी एक-दूसरे से बात कर रहे थे। इसी बीच ढुलू महतो ने राम रहीम को मारने की सुपारी पांच लाख रुपए में दिनेश रवानी, सुनील राय और विक्की डोम को दी थी। आरोप है कि आरोपियों ने रामेश्वर के ...