हत्या की साजिश में शाहिद खान की अग्रिम जमानत खारिज
रांची, जून 23 -- रांची। हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोपी शाहिद खान को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त-17 संजीव झा की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता डोरंडा थाना कांड संख्या 107/2026 में नामजद है और उस पर सह-आरोपियों के साथ मिलकर सूचक की भाभी की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। घटनास्थल से खून से सने बेडशीट और तकिया बरामद हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने और सिर में चोट से मौत की पुष्टि हुई है।
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