गोरखपुर, दिसम्बर 15 -- गोरखपुर। हत्या का प्रयास करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने बेलीपार थाना क्षेत्र के व्यवहरिया निवासी अभियुक्त दयाशंकर पांडेय व छोटू उर्फ सुचित कुमार पांडेय को सात साल के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को आठ हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष का कहना था कि वादी तुलसी प्रसाद पांडेय बेलीपार थाना क्षेत्र के व्यवहरिया का निवासी है। 21 जनवरी 2012 को अभियुक्त दयाशंकर पांडेय और सुचित कुमार पांडेय जमीनी विवाद को लेकर गाली देते हुए उनके लड़के संजय पांडेय को लाठी डंडा से मारने-पीटने लगे। शोर सुनकर वादी मौके पर बीचबचाव करने गया तो अभियुक्तों ने उसे भी लाठी डंडा मारा-पीटा। जिससे वादी और उसके लड़के को प्राणघातक चोटें आईं।
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