गोरखपुर, अप्रैल 10 -- गोरखपुर। हत्या का प्रयास करने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर बरई टोला निवासी अभियुक्त रामअवध चौरसिया को सात साल की कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीत शाही का कहना था कि वादिनी जम्भावती कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर की निवासिनी है। 29 मार्च 2022 को सुबह 10 बजे वह अपने लड़के रामकरन के साथ अपनी जमीन पर प्राथमिक विद्यालय के पास पिलर का निर्माण करा रही थी। उसी समय अभियुक्त धारदार हथियार लेकर आया और वादिनी और उसके लड़के के ऊपर वार कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर व प्राणघातक चोटें आई।
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