मुजफ्फरपुर, मई 5 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। देवरिया थाना क्षेत्र के धरफरी गांव में दहेज के लिए रागिनी कुमारी की हत्या के आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका। सेशन-ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार ने मंगलवार को उसके पति मुन्ना कुमार साह को दहेज प्रताड़ना व निषेध अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर सात मई को सुनवाई होगी। इसके बाद उसे सजा सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार ने कोर्ट के समक्ष सात गवाहों को पेश किया। रागिनी के पिता पारू थाना के मोहजम्मा गांव के प्रमोद कुमार ने चार दिसंबर 2023 को देवरिया थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें मुन्ना साह, उसकी मां राधिका देवी व बहन सविता कुमारी उर्फ रानी को आरोपित बनाया था।
हिंदी हिन्दुस्ता...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.