बुलंदशहर, मई 9 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश-1 धीरेन्द्र कुमार के न्यायालय ने वर्ष 2014 को पहासू क्षेत्र में एक परिवार पर जानलेवा हमला और फायरिंग के मामले में पांच अभियुक्तों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने तीन अभियुक्तों पर 75-75 हजार, एक अभियुक्त 65 हजार और एक अन्य अभियुक्त पर 55 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अभियोजक राजीव मलिक और मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2014 को आरोपी राहुल पुत्र चमन सिंह, अमलेश पुत्र रमेशचन्द, सोनू पुत्र शेर सिंह, राजू पुत्र शेर सिंह एवं अमित पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम नंगला हरिसिंह(पहासू) द्वारा वादी गजराज सिंह निवासी नंगला हरिसिंह के परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई थी। यह भी पढ़ें- दलित युवती को अगवा कर बंधक बनाकर गैंगरेप में दो अभि...