गुमला, जून 10 -- गुमला प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) अजीत कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या के एक मामले में आरोपी निर्दोष कुजूर को दोषी करार दिया है। मामले में सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की गई है, जिस दिन अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी।जानकारी के अनुसार, यह मामला रायडीह थाना क्षेत्र का है,।जहां वर्ष 2022 में कन्हार टोली निवासी बिनको कुजूर की हत्या की गई थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को ...