हत्या का आरोपित दोषी करार, 19 को होगी सजा
बिहारशरीफ, अगस्त 7 -- सिलाव थाना क्षेत्र में मासूम बच्चे की हत्या से जुड़ा मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। आपसी रंजीश में आठ वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में आरोपित को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण 19 अगस्त को होगा। गुरुवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 11 मनीष कुमार ने त्वरित सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। आरोपित मो. फिरोज आलम, सिलाव थाना क्षेत्र के हैदरगंज-कड़ाह गांव का निवासी है। मामले में अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन पदाधिकारी महेश सिंह यादव ने सभी सात लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई 2023 को सुबह आठ बजे के करीब सिलाव थाना क्षेत्र के कड़ाह हैदरगंज निवासी मो. सिराज का आठ वर्षीय पुत्र मो. सफीक गली में खेल रहा था। इसी दौरान आरोपित आया और मासूम को पकड़ लिया। इसके बाद चाकू...
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